Legal Question in Criminal Law in India

डियर सर, इस समय पुरे भारत में लोकड़ाउन्न चल रहा है। इसी बीच २ दिन पहले सुबह ९ बजे जब में अपने घर के लिए सब्जी खरीद कर लौट रहा था। उसी वक्त पुलिस ने मुझे रास्ते में रोका और बिना कुछ बताए पुलिस वान में मुझे बिठा दिया। और थाना लेकर गए। और मेरी गाड़ी डिटेन कर दी। और फिर मेरी जमानत करवाई गई। फिलहाल गाड़ी थाने में ही है। अब मुझे इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना हे तो में कहा पर जाऊ। क्युकी मेरे पर आईपीसी धारा १८८ और एक धारा लगाई गई है। और बिना बात के ये सब मुकदमा मेरे पर चला रहे हे। तो इन पुलिस ऑफिसर की शिकायत में कहा कर सकता हूं। हालाकि गाड़ी का आरसी बुक हे। लेकिन बीमा और पिउसी नहीं है। और आरटीओ का चलन मुझे दिया है जिसमें इंडियन मोटर वहिकल एकट के तहत धारा ११५,१७७,२०७ लगाई है।


Asked on 4/14/20, 5:25 am

1 Answer from Attorneys

Rajiv Chandhok Ph: +919810050896 https://www.linkedin.com/in/rajiv-chandok-0827b733/

SIR,

Your Complaint against police - Public grievances cell of your city.

If Delhi then chanderlok building top floor opposite Imperial Hospital, Janpath.

For release of Vehicle from impounding - the PS where you were taken or the Concerned / Area MM.

In case you have to file cases against erring officers ( which is of no use in my opinion)

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Answered on 4/14/20, 7:56 am


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