Legal Question in Employment Law in India
म.प्र. में लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम की स्थाई स्तरीय आज्ञाओं के चलते नियमित कर्मी को सेवाओं से महरूम किए जाने बाबद।
महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण का विपरीत निराकरण श्रम न्यायालय ये अक्टूबर 2012 में हुआ था। माननीय न्यायालय के पारित अवार्ड में नियुक्ति पत्र में उल्लेखित नियुक्ति शब्द को स्नानांतरण किया जाना माना गया। खैर इस आदेष का पालन करते हुए प्रार्थी केे भोपाल जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने के आवेदन पर स्थानीय कार्यालय द्वारा यह निर्देष दिए जाने के बाद भोपाल पहुंचने पर वहां यह बताया गया कि उक्त स्थान पर नई नियुक्ति कर दी गई है।
म.प्र. में लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम की स्थाई स्तरीय आज्ञाओं के चलते नियमित कर्मी को उसकी सेवाओं से महरूम किए जाने का यह प्रकरण है।
Asked on 2/05/15, 2:21 am
1 Answer from Attorneys
Fca Prashant Chavan
Expert Edge LLP
05.02.2015
Dear Sir / Madam,
Your query has been noted.
Regards,
Answered on 2/05/15, 4:38 am
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