Legal Question in Real Estate Law in India

मेरी आयु 82 वर्ष है मैंने मेरे प्लॉटो को तीन पुत्रो के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे बनवाकर उनके नाम करवा दिए है अब वे तीनो पुत्र मेरी व मेरी धर्म पत्नी कि देख भाल नहीं करते न ही मेरी चिकित्सा में एवं भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं दे रहे है तो क्या मै मेरे पुत्रो को दिए गए प्लाट के पट्टे सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत निरस्त करवाकर स्व्यं के नाम से पट्टे जरी करवा सकता हो या नहीं


Asked on 4/09/14, 11:27 pm

1 Answer from Attorneys

you will be entitled to claim maintenance from your children under the senior citizen act.

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Answered on 4/10/14, 9:04 am


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